बैंक में बचत खाता खोलते समय, बीमा पॉलिसी लेते समय या फिर निवेश के समय नॉमिनी की जरूरत होती है. कुछ मामलों में तो नॉमिनी का उल्लेख करना जरूरी कर दिया है. अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं आपको अपने डिमैट अकाउंट में नॉमिनी का नाम शामिल करना जरूरी है. अगर आपने कोई नॉमिनी नहीं बनाया है तो 31 मार्च से पहले नॉमिनी जरुर बना दें. क्योंकि 31 मार्च के बाद डिमैट ट्रेडिंग अकाउंट निष्क्रिय हो जाएगा. इसी तरह पीएफ अकाउंट (PF Account) में नॉमिनी के नाम का उल्लेख करना जरूरी है.
ज्यादातर लोगों को बैंक खाते या फिर निवेश में नॉमिनी के महत्व के बारे में पता नहीं होता है. निवेशक या खाताधारक की मृत्यु के बाद उसके परिजनों को पैसा निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कतों को सामना करना पड़ता है. बहुत से मामलों में तो यह भी देखने में आया है कि नॉमिनी के अभाव में निवेशक का सारा पैसा संस्था के खाते में चला जाता है.
अक्सर देखने में आया है कि नॉमिनी के बारे में गलत जानकारी होने के चलते भी बहुत से लोग नॉमिनी का उल्लेख करने से कतराते हैं. काफी लोग सोचते हैं कि नॉमिनी का नाम दर्ज कराते ही उनकी संपत्ति या बचत का हकदार वह हो जाएगा. जबकि ऐसा नहीं है. दरअसल, नॉमिनी सिर्फ पैसे या संपत्ति का देखभाल करने वाला होता है न कि हकदार. निवेशक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को निवेशक के कानूनी वारिस को पैसा या संपत्ति सौंपना जरूरी होता है. हालांकि नॉमिनी और कानूनी वारिस एक भी हो सकता है.
जरूरी है नॉमिनी
सभी तरह के बचत खातों और निवेश के लिए नॉमिनेशन करना बहुत जरूरी हो गया है ताकि खाताधारक की मृत्यु के बाद उसके खाते में मौजूद सारी रकम उसके नॉमिनी को दी जा सके. निवेशक अपना नॉमनी अपने जीवन साथी, अपने बच्चे, माता-पिता, परिवार का कोई और सदस्य या फिर अपने किसी दोस्त को बना सकते हैं.
कहां जरूरत होती है नॉमिनी की
हमें नॉमिनी की जरूरत कई जगहों पर पड़ती है जैसे- लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते समय, बैंक खाता खुलवाते समय या फिर निवेश करते समय नॉमिनी की जरूरत होती है. जीवन बीमा पॉलिसी में आप एक से ज्यादा नॉमिनी रख सकते हैं. बेहतर होगा कि माता-पिता, पत्नी या बच्चे को ही इंश्योरेंस पॉलिसी में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करें. बैंक अकाउंट खोलते समय आप रिश्तेदार या दोस्त को भी नॉमिनी बना सकते हैं. निवेश करते समय एक व्यक्ति को ही नॉमिनी बना सकते हैं.
ई- नॉमिनेशन
एम्पलॉइज प्रॉविडेंट फंड (EPF) में नॉमिनेशन जरूरी है. यहां आप ई-नॉमिनेशन दाखिल कर सकते हैं. ई-नॉमिनेशन के लिए खाताधारक सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों को ही नॉमिनी बना सकता है. ई-नॉमिनेशन के लिए आपको आधार नंबर, एड्रेस, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और नॉमिनी के स्कैन की हुई फोटो पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी. अन्य खबरों के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।