कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में अगर आपका भी पीएफ अकाउंट (PF Account) है तो आपको बिना कुछ किए 7 लाख रुपये का फायदा मिलेगा. दरअसल, ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को इंश्योरेंस कवर की सुविधा एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) के तहत मिलती है. स्कीम में नॉमिनी को अधिकतम 7 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर के तहत भुगतान किया जाता है. प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करने वाले लोगों को भी 7 लाख रुपये तक के इंश्योरेंस कवर का मुफ्त फायदा मिलता है.
किन हालात में मिलते हैं 7 लाख रुपये
ईडीएलआई स्कीम का क्लेम मेंबर कर्मचारी के नॉमिनी की ओर से कर्मचारी की बीमारी, दुर्घटना या स्वाभाविक मृत्यु होने पर किया जा सकता है. अब यह कवर उन कर्मचारियों के पीड़ित परिवार को भी मिलता है, जिसने मृत्यु से ठीक पहले 12 महीनों के अंदर एक से अधिक प्रतिष्ठानों में नौकरी की हो.
आपको नहीं करना होती कोई भुगतान
स्कीम में कर्मचारी को कोई भुगतान नहीं करना होता है. अगर स्कीम के तहत कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ है तो मृत कर्मचारी का जीवनसाथी, कुंवारी बेटियां और नाबालिग बेटे लाभार्थी माने जाएंगे. क्लेम करने वाला माइनर (18 साल से कम उम्र) है तो उसकी तरफ से उसका अभिभावक दावा कर सकता है.
इन दस्तावेजों की पड़ती है जरूरत
प्रॉविडेंट फंड अकाउंट से पैसा निकालने के लिए नियोक्ता (Employer) के पास जमा होने वाले फॉर्म के साथ इंश्योरेंस कवर का फॉर्म-5 IF भी जमा करना होगा. इस फॉर्म को एंप्लॉयर सत्यापित करेगा. यदि नियोक्ता उपलब्ध नहीं है तो फॉर्म को गजटेड ऑफिसर, मजिस्ट्रेट, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, नगरपालिका या जिला स्थानीय बोर्ड के अध्यक्ष / सचिव / सदस्य, पोस्टमास्टर या सब पोस्टमास्टर में से कोई भी वैरीफाई कर सकता है.
ई नामांकन सुविधा भी हो गई शुरू
ईपीएफओ ने अब नॉमिनी की जानकारी देने के लिए ई नामांकन की सुविधा शुरू कर दी है. इसमें जिन लोगों के नामांकन नहीं है, उन्हें मौका दिया जा रहा है. इसके बाद ऑनलाइन नॉमिनी के नाम, जन्मतिथि जैसी जानकारी अपडेट की जाएगी. अन्य खबरों के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।