पैन कार्ड (PAN Card) के साथ आधार कार्ड (Aadhar Card) को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 निर्धारित की गई है. अगर 31 मार्च तक आपने पैन (PAN) और आधार (Aadhar Card) को लिंक नहीं किया, तो आपका पैन (PAN) इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय हो जाएगा. इसके अलावा आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा. आयकर कानून (Income Tax), 1961 में नया सेक्शन 234एच (23H) जोड़ा गया है. इसी के तहत जुर्माने का प्रावधान किया गया है. सरकार ने 23 मार्च को लोकसभा से पारित हुए फाइनेंस बिल 2021 (Finance Bill 2021) के जरिये यह प्रावधान किया है.
सरकार द्वारा बनाए गए नए प्रावधान के अनुसार, पैन (PAN) के साथ आधार को लिंक नहीं किए जाने पर लगने वाले जुर्माने (Penalty) की रकम सरकार तय करेगी. यह जुर्माना 1,000 रुपये से ज्यादा नहीं होगा. अभी पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 है.
अगर पैन (PAN) के साथ आधार (Aadhar) को लिंक नहीं किया तो पैन के निष्क्रिय हो जाने के बाद आप किसी तरह का वित्तीय लेन-देन नहीं कर पाएंगे, जहां पर पैन नंबर देना पड़ता है.
गौरतलब है कि बजट प्रस्ताव 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएंगे. सरकार पैन और आधार को लिंक करने की 31 मार्च की डेडलाइन को और आगे नहीं बढ़ाती है और आपने 31 मार्च तक यह आधार के साथ पैन लिंक नहीं किया तो 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. अन्य खबरों के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।